जीएसटी में पंजीयन कराने पर व्यापारियों को मिलेगा 10 लाख रूपये का मुफ्त बीमा : डिप्टी कमिश्नर

उत्तर प्रदेश गौतम बुध नगर



 नोएडा के डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर (प्रशासन) अजय कुमार लाल ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से राज्य में जीएसटी पंजीयन की संख्या में वृद्धि तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के व्यापारीजन के लिए संचालित योजनाओं से अवगत कराने हेतु वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 21 नवम्बर 2019 से व्यापारी सम्पर्क एवं जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में सर्व व्यापारीजन को अवगत कराना है कि सर्वप्रथम तो जीएसटी पंजीयन अनेकों प्रकार से व्यापारी के लाभ-हित में है, जिसके द्वारा व्यापारीजन सरकार द्वारा संचालित अनेकों योजनाओं के लाभ उठाने का पात्र हो जाता है। जीएसटी पंजीयन से व्यापारी मुख्य रुप से निम्न प्रकार लाभन्वित होंगें। सर्वप्रथम तो जीएसटी पंजीयन व्यापारी सम्मान का प्रतीक है तथा पंजीकृत होने के कारण देश एवं प्रदेश की विकास योजनाओं में व्यापारी एक सक्रिय भागीदार हो जाता है।जीएसटी पंजीयन प्राप्त करने से व्यापारी हेतु व्यापार की अनन्त सीमाओं की सम्भावना का द्वारा खुल जाता है। वर्तमान समय में जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य घर बैठे ऑनलाइन किये जाने की सुविधा है। अतः व्यापारी को जीएसटी के कार्य हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता भी नहीं है। देश के किसी भी राज्य में खरीदें गये माल पर आईटीसी की निर्बाध सुविधा पंजीकृत व्यापारी को उपलब्ध होगी। 1.5 करोड़ रुपये वार्षिक टर्न ओवर तक के पंजीकृत छोटे एवं मझौले व्यापारियों के लिए समाधान योजना का लाभ भी उपलब्ध है।उत्तर प्रदेश राज्य में व्यापारी द्वारा जीएसटी में पंजीयन प्राप्त करते ही वह 10 लाख की व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ का पात्र हो जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी को इस 10 लाख रूपये के बीमा हेतु कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना है। प्रीमियम का समस्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। छोटे एवं मझौले व्यापारियों के लिए अत्यन्त सरल रिटर्न फार्म उपलब्ध है। यहाँ तक कि शून्य खरीद बिक्री से सम्बन्धित रिटर्न एसएमएस के माध्यम से भी दाखिल करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये तक की वार्षिक खरीद बिक्री की सीमा वाले व्यापारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा भी उपलब्ध है।उपरोक्त के अतिरिक्त जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना के लाभ का भी पात्र हो जायेगा। 


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