अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आर्थिक सहायता के रूप मे 50000 की पहली किश्त मिली

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्धनगर



◻डी0एम0 श्री बी0एन0 सिंह के विशेष निर्देश पर जनपद के थाना रबूपुरा मे घटित घटना के क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम मे 01 पीड़ित व्यक्ति को अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक सहायता  अन्तर्गत  पीडित श्री लोकेश कुमार को रु.50000/की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातो मे  स्थानांतरित कर लाभान्वित कराया गया है।यहां उल्लेखनीय हैं कि अत्याचारों से पीडित अनुसूचित जाति के व्यक्तियो को मारपीट ,जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित एवं उत्पीड़न करने पर उत्पीड़ित व्यक्तियो को रु. 1,00,000 (रु.एक लाख) की सहायता दिये जाने का प्राविधान है जिसमें अनुसूचित अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर रु.50,000,(50℅) न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल होने पर रु.25,000(25℅) एवं न्यायालय द्वारा दण्डादेश पारित होने पारित होने पर रु.25000(25℅) की सहायता दिये जाने का प्रविधान है। थाना रबूपुरा की घटना के 01 पीडित को सहायता की प्रथम किश्त (प्रथम सूचना रिपोर्ट के पश्चात) अनुमन्य सहायता रु1,000,00( एक लाख)का 50% रु. 50,000 (रु0 पचास हजार) की आर्थिक सहायता प्रदान की गयीं है  । यह जानकारी शैलेन्द्र बहादुर सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दी गयी। 


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