ग्रेटर नोएडा वेस्ट : शाहबेरी प्रकरण में सर्वाधिक 261 फ्लैटों का अवैध निर्माण कर बेचने वाले जसवीर मान का एन.एस.ए. शासन द्वारा किया गया स्वीकृत

उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर



◽ अपराध नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन को मिली एक और कामयाबी


◽ शाहबेरी प्रकरण में सर्वाधिक 261 फ्लैटों का अवैध निर्माण कर बेचने वाले जसवीर मान का एन.एस.ए. शासन द्वारा किया गया स्वीकृत◽


◽ विगत 15 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने जसवीर मान को किया था एन.एस.ए. में निरुद्ध।


◽ अपराध नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन को एक और कामयाबी मिली है। शाहबेरी प्रकरण में विगत 15 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जसवीर मान पर एन.एस.ए. लगाया गया था, जिसे शासन द्वारा  अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ज्ञातव्य हो कि जसवीर मान आयु 36 वर्ष पुत्र मनवीर मान निवासी 16 बी गौतमपुरी नई दिल्ली के द्वारा अपनी निर्माण संस्था मान प्रॉपर्टी डेवलपर्स के माध्यम से शाहबेरी क्षेत्र में सर्वाधिक 261 फ्लैटों का निर्माण बहुमंजिला टावरों के रूप में खसरा नंबर 35, 46, 164 पर वर्ष 2017 -18 में कराया गया। इनके द्वारा कराए गए निर्माण में अवैध रूप से घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया और ऐसा यह जानते हुए भी किया कि ऐसा करने से भवन कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं और इससे इनमें निवासरत व्यक्तियों की मृत्यु होने भी संभव है। क्योंकि 17 जुलाई 2018 को इसी क्षेत्र में 2 मंजिला भवनों के गिरने के कारण 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। परंतु उसके बाद भी जसवीर के द्वारा भवन निर्माण में नियमावली में विहीत प्रावधानों  का बिना पालन किए, बिना नक्शा पास कराए, बिना सुरक्षा गारंटी व मानकों का पालन किये शाहबेरी के भू-स्वामियों से अवैध रूप से भूमि का क्रय करके बड़े स्तर पर अवैध आवासीय भवन निर्माण कार्य किया गया और उन्हें अवैध रूप से छलसाधन करते हुए नियमित बताकर विक्रय भी कर दिया गया, जो इनकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। इनके द्वारा इरादतन यह अपराधिक कृत्य किया गया जो विधि की दृष्टि से संगठित समाज विरोधी कार्य होने के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्हें एन.एस.ए. में निरुद्ध किया गया था जिसे शासन के द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है। जसवीर मान वर्तमान में थाना बिसरख गौतम बुध नगर के मु0अ0स0 1094/19 अंतर्गत धारा 188, 288, 420, 467, 468, 471भा.द.वि व 03 सा0स0नु0नि0अधि0 के अपराध में जिला कारागार में निरुद्ध है। 


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