सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने एवं स्कूलों के 200 मी0 के दायरें में तम्बाकू उत्पादों को बेचने पर जनपद पुलिस द्वारा 78 लोगो का चालान

उत्तराखंड चम्पावत: सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने एवं स्कूलों के 200 मी0 के दायरें में तम्बाकू उत्पादों को बेचने पर जनपद पुलिस द्वारा 78 लोगो का चालान कर 15,450/रू0 समायोजन शुल्क वसूला गया।


श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय चम्पावत के आदेशानुसार एवं क्षेत्राधिकारी महोदय चम्पावत/टनकपुर के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे मादक पदार्थो की तस्करी/खेती/नशीले पदार्थो की बिक्री की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.10.2019 को जनपद के सभी थाना क्षेत्रान्तर्गत नशीली पदार्थो की बिक्री को ध्यान में रखते हुए पुलिस एवं स्वस्थ्य विभाग की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से होटलों/ढाबों/दुकानों में चैकिंग की गयी जिसमें कई व्यक्ति स्कूली विद्यालयो के 200 मी0 के दायरे में सिगरेट, तम्बाकू, गुटका, बीड़ी आदि बेचते हुए पाये गये जिनके विरूद्ध कोटपा एक्ट-2003(Cigarettes and other Tobacco Products act-2003) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । जिसमें 01- थाना बनबसा क्षेत्रान्तर्गत 14 लोगों का चालान कर 2800/रू0 संयोजन शुल्क, 02-कोतवाली टनकपुर क्षेत्रान्तर्गत 27 लोगों का चालान कर 5400रुपए संयोजन शुल्क, 03- कोतवाली चम्पावत क्षेत्रान्तर्गत 12 लोगों का चालान कर 2400/रुपए संयोजन शुल्क, 04- थाना लोहाघाट क्षेत्रान्तर्गत 14 लोगों का चालान कर 2800/रुपए संयोजन शुल्क, 05- कोतवाली पंचेश्वर क्षेत्रान्तर्गत 06 लोगों का चालान कर 1000/रू0 संयोजन शुल्क, 06- थाना पाटी क्षेत्रान्तर्गत 05  लोगों का चालान कर 1050/रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया जिसमें 01 व्यक्ति का पुलिस एक्ट में चालान गया, कुल 78 लोगो का चालन कर 15,450/रू0 संयोजन शुल्क वसूला गया तथा सभी लोगों को निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक स्थानो पर धूम्रपान नही करगें, नाबालिको एवं स्कूलों के 200मी0 के दायरें मे तम्बाकू उत्पादों को नही बेचेगे।



 उल्लेखनीय है कि जनपद में पहली बार सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने, नाबालिको एवं स्कूली विद्यालयों के 200मी0 के दायरे में तम्बाकू उत्पादों को बेचने पर इतनी बढ़ी मात्रा में कार्यवाही की गयी तथा उनको कोटपा एक्ट के प्रावधानो के बारे मे जागरूक करते बताया गया कि कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 02 से 05 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है । 



कोटपा 2003 के उल्लंघन के लिए दण्ड
धारा 04- सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान के लिए 200रू0 तक दण्ड ।
धारा 06-नाबालिग और शैक्षणिक स्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर 200/रू0 तक का अर्थदण्ड।
धारा 07,08, एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर 02 वर्ष तक की कैद/ 5000रू0 तक का जुर्माना अथवा दोनो, दुसरा अपराध करने पर 05 वर्ष तक की कैद/10000/रू0 तक का जुर्माना
सार्वजनिक स्थान का अर्थ है-
 कोई भी स्थान जहाँ जनता के पास पहुँच, सभागार, अस्पताल भवन, रेलवे प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, रेस्तरां, सार्वजनिक कार्यालय, न्यायालय भवन, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप / स्टैंड, सभी कार्यस्थल, रिफ्रेशमेंट रूम, बैंक्वेट हॉल, डिस्कोथेटर, कैंटीन, कॉफी हाउस, पॉब्स, क्लब, बार, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट लाउंज और ऐसे ही स्थान जो सामान्य तौर पर देखे जाते हैं।



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