जनपद में दुकानदारों के द्वारा केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे

उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर :


18 अक्टूबर 2019


नगर मजिस्ट्रेट नोएडा शैलेंद्र कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में दुकानदारों के द्वारा केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे, जिसके लिए दुकानदारों को शपथ पत्र देना होगा।



उन्होंने उक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 115 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है, जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ओर से एनसीआर में 28 इंडस्ट्रीज को ग्रीन पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन इंडस्ट्रीज को ग्रीन पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस दिया गया है उनके द्वारा दुकानदारों को एक बारकोड दिया जाएगा, जिसकी सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि यह ग्रीन पटाखे हैं या नहीं।


अतः जनपद में ग्रीन पटाखे बेचने के इच्छुक दुकानदार अपना आवेदन शपथ पत्र के साथ भरकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं अन्यथा की स्थिति में अगर किसी भी दुकानदार के द्वारा बिना लाइसेंस के या ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखे विक्रय करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


https://www.mediafire.com/file/7r27rnweylygltn/New_Doc_2019-10-17_15.37.10.pdf/file


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