पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति के स्थायी निवासियों को दिया जायेगा ऋण।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति के स्थायी निवासियों को दिया जायेगा ऋण।


गौतमबुद्धनगर 28 मई, 2019


जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर बी0एन0 सिंह ने जनपद के अनुसूचित जाति के स्थायी निवासियांे का आहवान करते हुये उन्हें जानकारी दी है कि जनपद में पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना, शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के स्थायी निवासी, जिनकी शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र मंें 46080 रूपये से अधिक न हो, ऐसे पात्र व्यक्तियों को उक्त योजना में स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जायेंगा।


उन्हांेने बताया कि उक्त योजनाओं मंे ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति अपनें आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज दो फोटो, तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ शहरी क्षेत्र के व्यक्ति जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गौतमबुद्धनगर विकास भवन कमरा नं0 118 तथा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपना आवेदन पत्र विकासखण्ड कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय में 15 जून, 2019 को सायं 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते है। राकेश चैहान जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।